रियाद, 11 सितंबर (आईएएनएस)। सऊदी अरब में मां बनने वाली महिलाओं को 10 हफ्ते का सवैतनिक मातृत्व अवकाश मिलेगा। अवकाश की अवधि प्रसव की अनुमानित तिथि से 4 हफ्ते पहले से शुरू होगी। यह प्रावधान नए श्रम कानून में किया गया है, जो अगले साल से लागू होगा।
अरब न्यूज के मुताबिक, महिलाएं एक महीने तक अवकाश बढ़ा भी सकेंगी, लेकिन इस अवधि के लिए उन्हें वेतन भुगतान नहीं होगा।
अगर नवजात की हालत गंभीर रहती है या उसे कोई ऐसी समस्या है, जिसकी वजह से उसकी देखभाल अपेक्षित है तो फिर महिला को एक माह अतिरिक्त सवेतन मातृत्व अवकाश और मिलेगा। इसके अलावा एक महीना और वह अवकाश बढ़ा सकेगी, लेकिन इसके लिए उसे भुगतान नहीं किया जाएगा।
संशोधित कानून में गैर मुस्लिम विधवा महिलाओं के लिए 15 दिन के सवैतनिक अवकाश की व्यवस्था की गई है।
इसी तरह कोई पुरुष अगर विवाह कर रहा है या उसकी पत्नी या परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे पांच दिन का सवैतनिक अवकाश मिलेगा।
मंत्रालय ने कहा है कि जो संस्थान इन कानूनों का पलान नहीं करेंगे, उन पर जुर्माना लगेगा। उसे 30 दिन के लिए या हमेशा के लिए भी बंद किया जा सकता है।