नई दिल्ली, 18 सितम्बर (आईएएनएस)। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय ने संगमरमर और ट्रेवरटाइन ब्लॉक्स तथा संगमरमर और ग्रेनाइट स्लैब्स के लिए नई आयात नीति अधिसूचित की है, जो इस साल पहली अक्टूबर से लागू होगी।
मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि एक अक्टूबर, 2016 से लागू होने वाली नई नीति के अंतर्गत संगमरमर और ट्रेवरटाइन ब्लॉक्स के आयात से मात्रात्मक प्रतिबंधों और उनसे संबद्ध प्रशासनिक दृष्टि से जटिल एवं प्रतिबंधात्मक आयात लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर दिया जाएगा।
बयान के अनुसार, मार्बल ब्लॉक्स के आयात के लिए न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) 200 डॉलर प्रति टन कम किया जा रहा है, ताकि एमआईपी से संबद्ध विकृतियां दूर की जा सकें।
बयान में कहा गया है कि घरेलू निर्माताओं के हितों की रक्षा के लिए मार्बल और ट्रेवरटाइन ब्लॉक्स पर आयात शुल्क एक अक्टूबर, 2016 से मौजूदा 10 प्रतिशत से चार गुना बढ़कर 40 प्रतिशत हो जाएगा।
बयान के अनुसार, एक अक्टूबर, 2016 से मार्बल स्लैब्स के आयात पर एमआईपी कम करके 40 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ग मीटर किया जा रहा है, ताकि एमआईपी संबंधित विसंगतियां दूर की जा सके। घरेलू निर्माताओं के हितों की रक्षा के लिए मार्बल और ट्रेवरटाइन ब्लॉक्स पर आयात शुल्क एक अक्टूबर, 2016 से मौजूदा 10 प्रतिशत से दो गुना बढ़कर 20 प्रतिशत हो जाएगा।
बयान में आगे कहा गया है कि एक अक्टूबर, 2016 से ग्रेनाइट स्लैब्स के आयात पर एमआईपी घटाकर 50 डॉलर प्रति वर्ग मीटर किया जा रहा है, ताकि एमआईपी संबंधित विसंगतियां दूर की जा सकें। घरेलू निर्माताओं के हितों की रक्षा के लिए ग्रेनाइट स्लैब्स और ट्रेवरटाइन ब्लॉक्स पर आयात शुल्क एक अक्टूबर, 2016 से मौजूदा 10 प्रतिशत से दोगुना बढ़कर 20 प्रतिशत हो जाएगा।
बयान के अनुसार, नई नीति का लक्ष्य घरेलू उपभोक्ताओं, निर्माताओं और प्रोसेर्स के हितों के बीच संतुलन कायम करना और मार्बल तथा ट्रेवरटाइन ब्लॉक्स के आयात के लिए भारी भरकम लाइसेंस प्रणाली को समाप्त करना है।