कोलंबो, 17 मार्च (आईएएनएस)। श्रीलंका की सरकार ने संवैधानिक सुधारों से संबंधित प्रमुख प्रस्ताव मंगलवार को जारी कर दिया। मंत्रिमंडल पहले ही इसे मंजूरी दे चुका है।
सरकारी सूचना विभाग ने कहा कि संविधान में 19वें संशोधन पर राजपत्रित अधिसूचना प्रकाशित हो चुकी है। जनता दो सप्ताह के अंदर इससे जुड़े अपने सुझाव भेज सकती है।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, अधिसूचना सार्वजनिक अनुशंसाओं के लिए खुली रहेगी और इसके कानून बनने से पहले इसे संसद की स्वीकृति के लिए पेश किया जाएगा।
संवैधानिक सुधार, राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के चुनावी घोषणा-पत्र का हिस्सा था, जो इस साल जनवरी में राष्ट्रपति बने।
जनवरी के चुनाव से पहले सिरीसेना ने कहा था कि राष्ट्रपति नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होंगे। हालांकि राजपत्रित अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति ही मुख्य कार्यकारी, राष्ट्राध्यक्ष, मंत्रिमंडल के प्रमुख और कमांडर-इन-चीफ होंगे।
राष्ट्रपति का कार्यकाल भी छह साल का न होकर सिर्फ पांच साल होगा और दो बार इस पद पर निर्वाचित हो चुका व्यक्ति तीसरी बार इस पद के लिए चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होगा।
संविधान में संशोधन के प्रस्ताव राष्ट्रपति और उनके गठबंधन साझीदारों के बीच हुई वार्ता के बाद बनाए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंहे के नेतृत्व वाली युनाइटेड नेशनल पार्टी (यूएनपी) भी शामिल है।