नई दिल्ली, 6 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की एक याचिका पर सुनवाई के लिए नौ नवंबर की तिथि तय की है। यह याचिका सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई द्वारा कथित तौर पर प्राथमिकी की एक अपूर्ण प्रति सौंपे जाने के संबंध में है।
नई दिल्ली, 6 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की एक याचिका पर सुनवाई के लिए नौ नवंबर की तिथि तय की है। यह याचिका सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई द्वारा कथित तौर पर प्राथमिकी की एक अपूर्ण प्रति सौंपे जाने के संबंध में है।
विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई करने वाले थे, लेकिन वह सुनवाई नहीं कर सके, क्योंकि वह एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए सोमवार की तिथि तय कर दी। सोमवार को अदालत सीबीआई का पक्ष सुनेगी।
वीरभद्र ने अपनी याचिका में सीबीआई को यह आदेश देने का आग्रह किया कि वह मामले में प्राथमिकी की एक पूर्ण प्रति दायर करे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राथमिकी के पांचवें पैराग्राफ में जैसा कि जिक्र है, उन संलग्नकों को प्राथमिकी की प्रति के साथ अदालत को नहीं भेजा गया।
वीरभद्र ने 28 सितंबर के अदालत के आदेश के तहत मामले में न्यायिक रिकॉर्ड का निरीक्षण किया।
सीबीआई ने जून में वीरभद्र और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक प्राथमिकी जांच शुरू की थी।
वीरभद्र, उतनी पत्नी प्रतिभा सिंह, एलआईसी एजेंट आनंद चौहान और एक सहयोगी चुन्नीलाल के खिलाफ 23 सितंबर को भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
सीबीआई ने 26 सितंबर को वीरभद्र के दिल्ली और हिमाचल प्रदेश स्थित आवासों पर छापे मारे थे। उस दिन वह और उनका परिवार अपनी बेटी की शादी में व्यस्त था।