बैतूल, 5 जनवरी (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की पुलिस ने वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी भारत में भ्रमण कर रहे यमन के खालिद इब्राहिम शेख (36) के खिलाफ फॉरनर एक्ट 14 (ए) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर मंगलवार की रात को गिरफ्तार कर लिया है।
भैंसदेही अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस (एसडीओपी) एच.एल. मेहर ने मंगलवार को संवाददाताओं को बताया कि यमन के खालिद इब्राहिम शेख महाराष्ट्र के अक्कलवाड़ी से चार जनवरी को भैंसदेही मदरसे में आईटीआई और मस्जिद के शिलान्यास रखने आए थे। उनके साथ दारूल उलूम देवबंद (उत्तर प्रदेश) के पूर्व कुलपति गुलाम मोहम्मद बस्तानवी भी थे।
मेहर के मुताबिक, शेख के पासपोर्ट की जांच करने पर उनका वीजा छह दिसंबर को ही खत्म होना पाया गया। वीजा खत्म होने के बाद भी भारत में यात्रा करने के चलते भैंसदेही पुलिस ने सोमवार शाम को शेख को हिरासत में लिया था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इस मामले की सूचना भारत सरकार और यमन दूतावास को भेज दी है।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, भैंसदेही पुलिस ने हिरासत में लिए गए यमन के शेख को मंगलवार को पुलिस आीक्षक के समक्ष पेश किया, जहां उनसे विस्तृत पूछताछ की गई।
मंगलवार की शाम बैतूल पहुंचे पुलिस महानिरीक्षक सतीशचंद्र सक्सेना ने भी यमन के शेख से लंबी पूछताछ की। मेहर ने बताया कि देर रात शेख खालिद इब्राहिम के खिलाफ भैंसदेही थाने में फॉरनर एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। भैंसदेही पुलिस बुधवार को शेख को अदालत में पेश करेगी।