नई दिल्ली, 8 अप्रैल (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को रिलायंस जियो के 4जी लाइसेंस को रद्द करने के लिए एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) सेंटर फॉर पब्लिक इंट्ररस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) की ओर से दायर याचिका गुरुवार को खारिज कर दी।
सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर, न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी तथा न्यायमूर्ति आर. बानुमति की पीठ ने याचिका खारिज कर दी।
एनजीओ ने अपनी याचिका में कहा था कि रिलायंस जियो को डेटा सेवा के लिए ही 4जी लाइसेंस दिया गया था, न कि वॉयस टेलीफोनी के लिए, जिसकी अनुमति उसे बाद में दी गई।
यह फैसला न्यायमूर्ति सीकरी ने सुनाया।