Defamation Case: गुजरात हाईकोर्ट से क्या राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को आज राहत मिलेगी? ‘मोदी सरनेम’ (Modi Surname Case) से जुड़े मानहानि मामले में सूरत कोर्ट से मिली 2 साल की सजा के खिलाफ कांग्रेस नेता ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. मालूम हो कि सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए बीते मार्च महीने में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी. सजा पर अगर रोक लगती है तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो जाएगा.
न्यायमूर्ति प्रच्छक ने मई में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अंतिम आदेश पारित करेंगे. राहुल गांधी के वकील ने 29 अप्रैल को सुनवाई के दौरान गुजरात हाईकोर्ट में तर्क दिया था कि एक जमानती एवं गैर-संज्ञेय अपराध के लिए अधिकतम 2 साल की सजा का मतलब है कि उनके मुवक्किल अपनी लोकसभा सीट खो सकते हैं.