नई दिल्ली, 8 अप्रैल (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) और उसके विधायक ऋतुराज गोविंद को राज्य प्रतीक वाले पहचान पत्र वितरित करने के मामले में नोटिस जारी किया है।
नई दिल्ली, 8 अप्रैल (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) और उसके विधायक ऋतुराज गोविंद को राज्य प्रतीक वाले पहचान पत्र वितरित करने के मामले में नोटिस जारी किया है।
न्यायालय ने आप और उसके विधायक को नोटिस उस याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया, जिसमें उन पर पार्टी कार्यकर्ताओं को राज्य प्रतीक वाले पहचान-पत्र वितरित करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।
न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने आप और उसके विधायक को आगे इस तरह के पहचान-पत्र नहीं वितरित करने के निर्देश भी दिए। न्यायालय ने इस मामले में केंद्र सरकार, आप, दिल्ली पुलिस आयुक्त और किराड़ी विधानसभा क्षेत्र से विधायक गोविंद से जवाब मांगा है।
यह याचिका प्रत्यूष कांत ने दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य प्रतीक वाले पहचान-पत्र सरकार के आधिकारिक दस्तावेज की तरह दिखते हैं।
याचिका में कहा गया है, “किराड़ी क्षेत्र के लोगों में इस तरह की धारणा है कि ये कार्ड सरकार की ओर से जारी किए गए हैं और वे अब सरकार के कर्मचारी हैं।” याचिका में न्यायालय ने पुलिस को ऐसे पहचान-पत्र जब्त करने का निर्देश देने का अनुरोध भी किया गया है।
प्रत्यूष किराड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। उन्होंने केंद्र सरकार को यह निर्देश देने की मांग की है कि आप तथा इसके विधायक के खिलाफ राज्य प्रतीक के दुरुपयोग के लिए मुकदमा चलाने की वह मंजूरी प्रदान करे।