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 राजस्थान सरकार ने 11 जिलों में लागू की धारा-144, नहीं एकत्रित हो सकेंगे एक साथ पाँच लोग | dharmpath.com

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राजस्थान सरकार ने 11 जिलों में लागू की धारा-144, नहीं एकत्रित हो सकेंगे एक साथ पाँच लोग

September 20, 2020 11:05 am by: Category: भारत Comments Off on राजस्थान सरकार ने 11 जिलों में लागू की धारा-144, नहीं एकत्रित हो सकेंगे एक साथ पाँच लोग A+ / A-

जयपुर- राजस्थान में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 11 जिलों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा-144 लगा दी है और पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह में इक_ा होने पर रोक लगाने का निर्णय किया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार रात को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया.

प्रदेश के जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर जिलों के मुख्यालय वाले शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा-144 के तहत पांच से अधिक व्यक्तियों के एक साथ इक_ा होने पर प्रतिबंध रहेगा. सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के नियम का पालन अनिवार्य होगा. संबंधित जिले के कलेक्टर इस संबंध में आदेश जारी करेंगे.

गहलोत ने शनिवार को राज्य में कोविड-19 महामारी की स्थिति और उससे बचाव के उपायों पर अधिकारियों के साथ बैठक में पूरे प्रदेश में किसी भी सामाजिक-धार्मिक आयोजन पर रोक को भी 31 अक्टूबर तक यथावत जारी रखने का निर्णय लिया है. एक सरकारी बयान के अनुसार केवल अंतिम संस्कार में 20 तथा विवाह-शादी के आयोजन में 50 व्यक्तियों के शामिल होने की छूट पूर्ववत रहेगी, लेकिन इसके लिए स्थानीय उपखण्ड अधिकारी को पूर्व सूचना देनी होगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी जिले में ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड तथा वेन्टिलेटर जैसे जीवन रक्षक उपकरणों की कमी नहीं है. इस संबंध में कतिपय भ्रामक सूचनाएं फैलाई गई हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है.

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