नई दिल्ली, 15 अप्रैल (आईएएनएस)। कर्ज नहीं चुकाने के मामले में फंसे उद्योगपति विजय माल्या का राजनयिक पासपोर्ट सरकार ने शुक्रवार को तत्काल प्रभाव से चार सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया।
यह घोषणा शुक्रवार को विदेश मंत्रालय ने की। प्रवर्तन निदेशालय माल्या पर बैंकों के 9,000 करोड़ रुपये के गबन के आरोप की जांच कर रहा है।
इसी से संबंधित एक घटनाक्रम में प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई में प्रीवेंशन ऑफ मनी लाउंडरिंग अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत से माल्या के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी करने का आग्रह किया।
सूत्रों के मुताबिक, ईडी के अनुरोध को अदालत में शनिवार के लिए सुनवाई के लिए लाया जा सकता है।
पासपोर्ट निलंबित होने से माल्या का विदेश में रहना कठिन हो जाएगा। माल्या अभी एक महीने से कुछ अधिक समय से ब्रिटेन में हैं। वह दो मार्च को देश से बाहर गए थे।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि माल्या यदि एक सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब नहीं देंगे, तो उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा।
मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, “प्रवर्तन निदेशालय की सलाह पर विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट जारी करने वाले विभाग ने आज विजय माल्या के राजनयिक पासपोर्ट की वैधता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी।”
पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 10ए के तहत पासपोर्ट निलंबित करते हुए मंत्रालय ने कहा कि माल्या को एक सप्ताह के भीतर इस सवाल का जवाब देने के लिए कहा गया है कि पासपोर्ट अधिनियम की धारा 10 (3)(सी) के तहत उनके पासपोर्ट को जब्त क्यों नहीं किया जा सकता है।
बयान में कहा गया है, “यदि वह समय सीमा के भीतर जवाब देने में असफल रहेंगे, तो माना जाएगा कि उनके पास कोई जवाब नहीं है और मंत्रालय (पासपोर्ट) निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर देगी।”