रायसेन – 13 मई 2015 / प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अपने आप में एक अनूठी योजना है। इस योजना के अंतर्गत केवल 12 रूपए के वार्षिक प्रीमियम पर दो लाख रूपए का बीमा मिलेगा। इस बीमा योजना का लाभ 18 वर्ष से 70 वर्ष तक की आयु के सभी बैंक खाताधारी योग्य व्यक्तियों को प्राप्त होगा। यह बीमा एक वर्ष के लिए होगा तथा एक वर्ष के पश्चात इसकी अवधि बढ़ाने के लिए खाताधारक को सहमति देनी होगी।
इस बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने पर दो लाख रूपए मिलेंगे। दोनों आॅखों की कुल या अर्पूणनीय क्षति या दोनों हाथों अथवा दोनों पैरों का काम करने में अक्षम होना या एक आॅख की नजर खो जाना और एक हाथ अथवा एक पैर का काम करने में अक्षम होने पर भी दो लाख रूपए मिलेंगे। एक आॅख की नजर की कुल तथा अपूर्णनीय क्षति या एक हाथ अथवा एक पैर का काम करने में अक्षम होने पर एक लाख रूपए मिलेंगे।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष की उम्र तक के सभी योग्य बैंक खाताधारियों को 330 रूपए प्रतिवर्ष के प्रीमियम पर किसी भी कारणवश सदस्य की मृत्यु होने पर दो लाख रूपए मिलेंगे। यह बीमा एक वर्ष के लिए होगा तथा एक वर्ष के पश्चात इसकी अवधि बढ़ाने के लिए खाताधारक को सहमति देनी होगी।
बैंक प्रतिनिधियों के साथ बैठक
कलेक्टर श्री जेके जैन द्वारा जिले के सभी व्यक्तियों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंक प्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक की गई। बैठक में कलेक्टर श्री जैन ने बैंकों के प्रतिनिधियों से कहा कि 30 मई तक अभियान के तौर पर इस योजना के अंतर्गत नए खाते खुलवाकर खाताधारकों को लाभ दिलाया जाए तथा पुराने बैंक खाताधारकों से सहमति फार्म भरवा लिया जाए।
बैठक में बैंक प्रतिनिधियों ने कहा कि वे गांव में कैम्प लगाकर ऐसे खाताधारक जिनके खाते नहीं हैं उनके बैंक खाते खोेलेंगे तथा पुराने खाताधारकों से सहमति फार्म भरवाए जाएंगे। इस बीमा योजना का लाभ आम आदमी तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए बैंक तथा जिला प्रशासन के अधिकारी समन्वित रूप से कार्य करेंगे। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अनुराग चैधरी तथा एलडीएम श्री जेपी कुशवाह सहित सभी बैंक प्रतिनिधि उपस्थित थे।
खाताधारक को यह देनी होगी जानकारी
इस योजना का लाभ लेने के लिए खाताधारक को सहमति पत्र देना होगा जिसमें खाताधारक का नाम, बचत बैंक खाता संख्या, ई-मेल आईडी, नामिती का नाम, पता एवं संबंध, जन्मतिथि, आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो तो), मोबाईल नम्बर, अभिभावक का नाम एवं पता (यदि नामिति नाबालिग है) तथा अपने पते की जानकारी होगी।