भोपाल, 15 मई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के हाईस्कूल व हाइयर सेकेंडरी स्कूलों के परिसर में तंबाकू प्रतिबंधित होने का साइन बोर्ड 31 मई : विश्व तंबाकू दिवस से पहले लग जाएंगे। इतना ही नहीं, सभी विद्यालयों के प्रवेशद्वार पर भी तंबाकू मुक्त शिक्षा संस्थान होने का बोर्ड नजर आएगा।
राज्य सरकार के आदेश का हवाला देते हुए शुक्रवार को जारी किए गए एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि बच्चों को तंबाकू की पहुंच से दूर रखने के लिए तंबाकू नियंत्रण अधिनियम एवं सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादन अधिनियम में शिक्षा संस्थानों को तंबाकू मुक्त करने की व्यवस्था है।
अधिनियम के अनुसार, शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंधित होने की घोषणा प्रदर्शित करना होगी। इसका पालन नहीं किए जाने पर 200 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
राज्य सरकार की ओर से अधिनियम के आधार पर सभी हाई एवं हाइयर सेकेंडरी स्कूलों में तंबाकू प्रतिबंधित होने संबंधी साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं। इन साइन बोर्ड से पता चलेगा कि विद्यालय परिसर में धूम्रपान एवं तंबाकू का सेवन प्रतिबंधित है। स्कूल के प्रवेशद्वार के बाहर भी तंबाकूमुक्त शिक्षा संस्थान की घोषणा प्रदर्शित होगी।
घोषणा में जिक्र होगा कि इस शिक्षा संस्थान की 100 गज की परिधि के अंदर किसी क्षेत्र में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद का विक्रय निषिद्ध (वर्जित) है। इसका विक्रय दंडनीय अपराध है और ऐसा करने पर होना 200 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
शासन के इस निर्देश पर अमल होने की पुष्टि के लिए सभी प्राचार्य को घोषणापत्र पर हस्ताक्षर कर छायाचित्र सहित जिला शिक्षा अधिकारी को भेजना होगा। शासन ने स्कूल शिक्षा के सभी संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी को इस संबंध में 31 मई के पहले फैसले पर अमल के निर्देश दिए हैं।