नई दिल्ली। जांच में मानकों पर खरे नहीं उतरने के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 61 टीवी चैनलों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं।
साथ ही मंत्रालय ने 38 प्रसारकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। इन प्रसारकों को प्रसारण कंपनी के निदेशक मंडल में या उसकी हिस्सेदारी में बदलाव की सूचना नहीं देने की वजह से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नियम के मुताबिक ऐसे किसी भी बदलाव की जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को देना अनिवार्य है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जिन प्रसारकों को नोटिस दिया है उनमें से 32 ने बिना मंत्रालय को सूचित किए अपनी अंशधारिका के स्वरुप में बदलाव किया, जबकि 6 प्रसारकों ने अपने निदेशक मंडल में बदलाव की मंत्रालय को सूचना नहीं दी है।
अधिकारियों के मुताबिक, पिछले एक साल से मंत्रालय उन सभी प्रसारण कंपनियों के मालिकाना हक और निदेशक मंडल के ब्योरे की गहन जांच कर रही थी जिन्होंने टीवी चैनल चलाने के लिए लाइसेंस लिए थे। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक एक वक्त चैनलों की संख्या 877 तक पहुंच गई थी लेकिन कई कंपनियां मंत्रालय की जांच के दौरान मानकों पर खरी नहीं उतरीं। इसलिए 61 चैनलों के लाइसेंस रद्द होने के बाद अभी 816 चैनल काम कर रहे हैं। इनमें 408 गैर समाचार चैनल हैं जबकि 398 समाचार एवं समसामयिक मामलों के हैं।