नई दिल्ली, 30 अप्रैल (आईएएनएस)। गृह मंत्रालय ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिकता मामले में नोटिस जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि राहुल ब्रिटिश नागरिक हैं। इसके बाद मंत्रालय ने उन्हें एक पखवाड़े के भीतर अपनी नागरिकता स्पष्ट करने के लिए कहा है।
गृह मंत्रालय ने 29 अप्रैल की तारीख वाले एक पत्र में कहा कि राहुल ने बैकॉप्स लिमिटेड नाम की एक ब्रिटिश कंपनी द्वारा दाखिल किए गए सालाना रिटर्न में अपनी नागरिकता ब्रिटिश घोषित की है।
मंत्रालय ने 14 दिनों के भीतर इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष से जवाब मांगा है।
पत्र में कहा गया, “आपसे अनुरोध किया जाता है कि इस नोटिस के मिलने के एक पखवाड़े के भीतर आप सही जानकारी दें।”
भाजपा ने अप्रैल की शुरुआत में ब्रिटिश कंपनी के दस्तावेज का हवाला देते हुए यह मुद्दा उठाया था कि राहुल ब्रिटिश नागरिक हैं। भाजपा सांसद स्वामी ने उसी ब्रिटिश कंपनी के दस्तावेज का हवाला दिया।
स्वामी ने गृह मंत्रालय के समक्ष अपने बयान में आरोप लगाया था कि राहुल ने ब्रिटिश फर्म बैकॉप्स लिमिटेड के निदेशकों में से एक और सचिव के रूप में कार्य किया, जो ब्रिटेन में 51 साउथगेट स्ट्रीट, विंचेस्टर, हैम्पशायर पते के साथ 2003 से पंजीकृत है।
पत्र में लिखा गया है, “शिकायत में आगे कहा गया है कि 10 अक्टूबर, 2005 और 31 अक्टूबर, 2006 को दाखिल कंपनी की सालाना रिटर्न में आपकी (राहुल गांधी) जन्मतिथि 19 जून, 1970 बताई गई है और आपने अपनी नागरिकता ब्रिटिश नागरिक के रूप में घोषित की है।”
पत्र में यह भी कहा गया कि 17 फरवरी 2009 को ब्रिटिश कंपनी से अलग होने के आवेदन में राहुल की नागरिकता का जिक्र ब्रिटिश के रूप में किया गया है।
स्वामी ने 21 सितंबर, 2017 को केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से शिकायत की थी और उनसे यह देखने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा था कि क्या प्रथमदृष्ट्या यह सबूत प्रतिक्षेपनीय है और यदि नहीं, तो राहुल गांधी से उनकी नागरिकता छीनने का और उनकी लोकसभा सदस्यता फौरन खत्म करने का आदेश दें।”
स्वामी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ब्रिटिश फर्म द्वारा जारी किए गए कुल शेयरों का 65 प्रतिशत हिस्सा रखते थे।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 का उल्लेख करते हुए, स्वामी ने आरोप लगाया था कि भारत के प्रत्येक नागरिक के स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता लेने पर रोक है। जहां ब्रिटेन दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है, भारत स्पष्ट रूप से नहीं देता है। सांसद ने अपनी शिकायत में उल्लेख किया था।
स्वामी ने अनुच्छेद 18 का भी हवाला दिया और कहा कि भारतीय नागरिकों के विदेशी टाइटल को स्वीकार करने पर भी रोक है, “इसलिए, राहुल गांधी ने प्रथम दृष्ट्या एक असंवैधानिक कार्य किया है और इसलिए उनकी नागरिकता और लोकसभा की सदस्यता छीन लेनी चाहिए।”
स्वामी ने कहा कि संसद के किसी भी सदस्य को मौजूदा कानून के तहत बिना किसी पूर्वानुमति के और संसद के उम्मीदवार के चुनाव नामांकन पत्र में घोषित किए बिना विदेशी कंपनी में शामिल होने की अनुमति नहीं है। एफसीआरए (विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम) इसी तरह का एक कानून है।