पटना, 22 फरवरी (आईएएनएस)। पटना उच्च न्यायालय ने हत्या के एक मामले में सोमवार को बिहार के मोकामा से निर्दलीय विधायक अनंत सिंह को जमानत दे दी। हालांकि जमानत मिलने के बावजूद विधायक अभी जेल में ही रहेंगे। कई अन्य मामलों में उन्हें अब भी जमानत का इंतजार है।
पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जितेंद्र मोहन शर्मा की एकलपीठ ने अनंत सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई की और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद विधायक को जमानत दे दी।
पटना उच्च न्यायालय के एक अधिवक्ता ने बताया कि मार्च 2009 में फुलवारीशरीफ में हुई हत्या के मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। इस हत्याकांड में अनंत सिंह आरोपी हैं।
उल्लेखनीय है कि पटना के फुलवारीशरीफ में दो मार्च 2009 को संदीप पहलवान की हत्या हुई थी, जिसमें अनंत सिंह को नामजद आरोपी बनाया गया था।
गौरतलब है कि पिछले वर्ष जून महीने में पटना के बाढ़ में हुई एक हत्या के मामले में अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया था और तभी से वे जेल में बंद हैं। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने जनता दल (युनाइटेड) से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया और जीत दर्ज की।