मुंबई, 4 मई (आईएएनएस)। बंबई उच्च न्यायालय ने गुजरात के बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले में तीन दोषियों को मृत्युदंड दिए जाने की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी।
सीबीआई ने इस मामले में दोषी ठहराए गए 11 में से तीन दोषियों को मृत्युदंड देने की मांग की थी।
न्यायालय ने इस मामले में पांच पुलिसकर्मियों को बरी किए जाने को भी खारिज कर दिया और सीबीआई को उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए।
गुजरात में गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद हुए दंगे के दौरान तीन मार्च, 2002 को दाहोद के पास देवगढ़-बरिया गांव में दंगाई भीड़ ने बिलकिस बानो और उसके परिवार पर हमला कर दिया था।