चेन्नई, 2 मार्च (आईएएनएस)। तमिलनाडु के व्यापारियों द्वारा भूजल दोहन के मामले पर कोक और पेप्सी के बहिष्कार के एक दिन बाद मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दोनों कंपनियों के थामिराबादारानी नदी से पानी लेने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है।
उच्च न्यायालय की मदुरई खंडपीठ ने एक कार्यकर्ता द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए तिरुनवेली जिले के थामिराबादारानी नदी से पेप्सीको और कोकाकोला द्वारा पानी लेने पर लगी रोक को हटा लिया।
कार्यकर्ता ने शिकायत की थी कि दोनों कंपनियां नदी से पानी खींच ले रही है, जिससे खेती प्रभावित हो रही है।
उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता से पूछा कि उसी नदी से पानी खींचनेवाले अन्य कंपनियों के खिलाफ उन्होंने ऐसा ही मामला दायर क्यों नहीं किया।
तमिलनाडु सरकार ने अदालत से कहा कि कोला कंपनियों को केवल अतिरिक्त पानी की ही आपूर्ति की जाती है।
पेप्सीको का प्रतिनिधित्व करने वाली लॉ फर्म जे. सागर एसोसिएट्स (जेएसए) के मुताबिक न्यायालय का यह आदेश काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंपनी की दक्षिण भारत की आधी उत्पादन क्षमता इसी नदी के पानी पर निर्भर है।
जेएसए के दिल्ली कार्यालय के भागीदार धीरत नायर ने आईएएनएस को बताया, “राज्य सरकार ने पेप्सीको को रोजाना 15 लाख लीटर पानी निकालने की अनुमति दी है, जबकि अभी केवल 3.30 लाख लीटर पानी ही नदी से रोजाना निकाली जा रही है।”
साल 2016 के नवंबर में इस मामले में उच्चन्यायालय ने पेप्सीको द्वारा नदी से पानी निकालने पर रोक लगा दी थी। लेकिन अंतिम सुनवाई के बाद गुरुवार को अदालत ने यह प्रतिबंध हटा लिया।