मुंबई- शेयर बाजार धोखाधड़ी और नियामक उल्लंघनों के मामले पूर्व सेबी अध्यक्ष माधवी पुरी बुच की मुश्किलें बढ़ने वाली है। मुंबई की एक विशेष भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) कोर्ट ने माधवी पुरी बुच और पांच अन्य अधिकारियों के खिलाफ कथित शेयर बाजार धोखाधड़ी और नियामक उल्लंघनों के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।
ठाणे स्थित पत्रकार सपन श्रीवास्तव द्वारा दायर याचिका पर विशेष न्यायाधीश एसई बांगर ने यह आदेश जारी किया। कोर्ट ने एसीबी को 30 दिनों के भीतर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है। शिकायत में सेबी अधिकारियों पर बाजार में हेरफेर करने और निर्धारित मानदंडों को पूरा न करने वाली कंपनी की लिस्टिंग की अनुमति देकर कॉर्पोरेट धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है।