नई दिल्ली, 3 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने सोमवार को कोयला आवंटन मामले में पूर्व केंद्रीय कोयला सचिव एच.सी.गुप्ता और अन्य को जमानत दे दी। यह मामला पुष्प स्टील्स एंड माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा हुआ है।
विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर ने पूर्व कोयला सचिव गुप्ता को जमानत दे दी और उनसे एक लाख रुपये का निजी मुचलका भरने को कहा।
अदालत ने पुष्प स्टील के निदेशक अतुल जैन को भी जमानत दे दी।
दोनों अदालत के सम्मन के बाद पेश हुए थे।
अदालत इस पर अगली सुनवाई 26 अगस्त को करेगी।
मामला मध्य प्रदेश के ब्रह्मपुरी कोयला ब्लॉक का आवंटन पुष्प स्टील एंड माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड को करने से जुड़ा है।
आपराधिक षडयंत्र तथा धोखाधड़ी संबंधित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कंपनी और इसके अधिकारियों के खिलाफ अप्रैल 2013 में एक मामला दर्ज किया गया था।
सीबीआई ने 20 मई को नया आरोप पत्र दाखिल किया था। जांच एजेंसी का कहना है कि कंपनी ने कोयला ब्लॉक के लिए आवेदन देते वक्त कथित रूप से तथ्य को गलत रूप से पेश किया था।
सीबीआई का आरोप है कि गुप्ता ने कंपनी तथा इसके निदेशक के साथ षडयंत्र रचा और ब्रह्मपुरी कोयला ब्लॉक का आवंटन पुष्प स्टील एवं माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड को कर दिया। ऐसा करते हुए उन्होंने सभी दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया।
यह आवंटन मध्य प्रदेश तथा इस्पात मंत्रालय की अनुशंसा के खिलाफ किया गया था।