इस्लामाबाद, 5 अगस्त (आईएएनएस)। पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने देश में सैन्य अदालतों के गठन के खिलाफ दायर अर्जियों को खारिज कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने संविधान के 18वें और 21वें संशोधन के खिलाफ दायर सभी अर्जियों को खारिज कर सैन्य अदालतों के गठन का रास्ता साफ कर दिया है।
इस्लामाबाद, 5 अगस्त (आईएएनएस)। पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने देश में सैन्य अदालतों के गठन के खिलाफ दायर अर्जियों को खारिज कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने संविधान के 18वें और 21वें संशोधन के खिलाफ दायर सभी अर्जियों को खारिज कर सैन्य अदालतों के गठन का रास्ता साफ कर दिया है।
इन सैन्य अदालतों का गठन 21वें संविधान संशोधन के तहत किया जाएगा। बीते साल दिसंबर में पेशावर में स्कूली बच्चों के हत्याकांड के बाद इन अदालतों के गठन के लिए संविधान में संशोधन किया गया। इनमें आतंकवाद के खिलाफ मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जाएगा।
इस संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर बार एसोसिएशन और कई अन्य वकील संगठनों ने अर्जी लगाई थी। इनका कहना था कि सैन्य अदालतों का गठन न्यायपालिका में अविश्वास को दर्शाता है, यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और मानवाधिकारों का उल्लंघन भी है।