पटना, 20 मार्च (आईएएनएस)। पटना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कदाचार मुक्त परीक्षा पर बिहार के शिक्षा मंत्री पी.के. शाही के गुरुवार को आए बयान को शर्मनाक बताया। शाही ने कहा था कि राज्य में कदाचार मुक्त परीक्षा कराना अकेले सरकार के बूते की बात नहीं है।
शाही की टिप्पणी के खिलाफ एक वरिष्ठ वकील की अर्जी पर सुनवाई के दौरान अदालत ने मंत्री के बयान पर नाराजगी जाहिर की।
अदालत ने बिहार के पुलिस प्रमुख पी.के. ठाकुर को राज्यभर में परीक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली 10वीं की परीक्षा स्वच्छ एवं मुक्त सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।
मामले पर आगे की सुनवाई 27 मार्च को होगी।
उधर, प्रत्यदर्शियों ने बताया कि पुलिस ने मंगलवार को हाजीपुर में चोरी कर रहे छात्रों की मदद करने के लिए बड़ी संख्या में जमा लोगों को खदेड़ने के लिए लाठी का प्रयोग किया।
इन परीक्षाओं में 14 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं भाग ले रहे हैं। खबर है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर नकल चल रही है।