बिलासपुर, 11 अप्रैल (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायाधीश प्रशांत मिश्रा ने रसोई गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ नहीं लेने का निर्णय लिया है।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशहित में आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से सब्सिडी सरेंडर करने की अपील की है। इसी के मद्देनजर न्यायमूर्ति मिश्रा ने देशहित में रसोई गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ दी है।
देशहित में उनके इस त्याग से यह भी स्पष्ट हो गया है कि न्यायमूर्ति मिश्रा देश के आर्थिक रूप से सक्षम नागरिक हैं।