मुंबई, 12 जून (आईएएनएस)। बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को स्विटजरलैंड की बहुराष्ट्रीय कंपनी नेस्ले को किसी तरह की राहत देने से इंकार कर दिया। नेस्ले ने भारतीय खाद्य सुरक्षा विनियामक द्वारा कंपनी की मैगी की शीर्ष नौ किस्मों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के खिलाफ न्यायिक समीक्षा की मांग की थी। न्यायालय इस याचिका पर 30 जून को सुनवाई करेगा।
न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) और अन्य उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया और 30 जून को मामले की अगली सुनवाई निर्धारित की।
नेस्ले ने एफएसएसएआई के पांच जून के आदेश को रद्द करने का आग्रह किया, जिसमें कंपनी को भारतीय बाजार से सभी किस्मों की मैगी वापस लेने के लिए कहा गया था। कंपनी ने हालांकि एफएसएसएआई के आदेश का पालन किया है।
कंपनी ने न्यायालय से महाराष्ट्र खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा पिछले शुक्रवार को दिए गए आदेश को भी रद्द करने का आग्रह किया है। इस आदेश में कंपनी के मैगी उत्पादों के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा दिया गया है।
न्यायालय में नेस्ले का बयान भी दर्ज किया गया। अपने बयान में कंपनी ने कहा कि प्रतिबंध का पालन करते हुए देश के खुदरा विक्रेताओं और खाद्य सामग्री की दुकानों से मैगी के सभी पैकेट वापस लेने की प्रक्रिया जारी है।
खाद्य सुरक्षा विनियामक ने नेस्ले को बाजार से मैगी वापस लेने का आदेश दिया था। कंपनी को यह आदेश मैगी के कुछ नमूनों में तय सीमा से अधिक मात्रा में सीसा पाए जाने के बाद दिया गया था। हालांकि कंपनी ने इस बात को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उसकी अपनी स्वतंत्र जांच के परिणाम अलग आए हैं।