नई दिल्ली, 17 अगस्त (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने नीतीश कटारा हत्याकांड में सोमवार को विकास यादव और सुखदेव यादव उर्फ पहलवान को दोषी बरकरार रखा, लेकिन सजा की मात्रा पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया।
नई दिल्ली, 17 अगस्त (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने नीतीश कटारा हत्याकांड में सोमवार को विकास यादव और सुखदेव यादव उर्फ पहलवान को दोषी बरकरार रखा, लेकिन सजा की मात्रा पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की पीठ ने सजा की मात्रा पर नोटिस जारी करते हुए उनके वकीलों से कहा, “जहां तक सजा की मात्रा का सवाल है हम आपको रियायत दे सकते हैं।”
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कटारा की हत्या के लिए विकास यादव को 30 साल के संवर्धित कारावास की सजा सुनाई थी, जिसमें 25 वर्ष हत्या के लिए और पांच वर्ष सबूत नष्ट करने के लिए था।
सुखदेव यादव को भी उच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और वह बगैर किसी माफी के 20 वर्ष कारावास की सजा काट रहा है।
संवर्धित सजा पर जारी नोटिस पर सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी।