राज्य शासन ने सोमवार शाम को निगम, मण्डलों, प्राधिकरणों, समितियों, परषिदों आदि मे की गयी नियुक्तियों एवं मनोनयन को निरस्त करने के आदेश जारी कर दिये।
आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में समस्त निगमों, मण्डलों, प्राधिकरणों, समितियों, परिषदों आदि में राज्य शासन द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालकों एवं सदस्यों के किये गये मनोनयन ( केवल इंदौर प्राधिकरण इन्दौर को छोड़कर ) तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं।
आदेश में यह भी कहा गया है कि उक्त आदेश के मुताबिक सभी निगमों, मण्डलों, प्राधिकरणों, समितियों, परिषदों आदि में राज्य शासन द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालकों एवं सदस्यों आदि का कार्यकाल इस आदेश के जारी होने की तिथि से स्वमेव समाप्त माना जायेगा। नवीन मनोनयन या नियुक्ति होने तक उक्त प्रभार के संबंध में यथा उचित नियम, अधिनियम एवं निर्देश अनुसार प्रशासकीय विभाग समन्वय में आदेश प्राप्त करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिवों को इस आदेश की प्रति भेजकर कार्यवाही के लिए कहा हैं।