नई दिल्ली, 22 सितंबर (आईएएनएस)। भारत सरकार विदेशों में जमा पूंजी घोषित करने के लिए तय अंतिम समयसीमा 20 सितंबर में बढ़ोतरी नहीं करेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के संयुक्त सचिव वी. आनंदराजन ने यहां एक समारोह में कहा, “यह तो बिल्कुल साफ है कि अंतिम समयसीमा नहीं बढ़ेगी। जो भी विदेशों में जमा बेहिसाबी संपत्तियों का खुलासा करना चाहता है उसे तय समयसीमा में ही यह करना होगा।”
आनंदराजन ने कहा, “सरकार का शुरू से यही रुख रहा है। अब इसका अनुपालन अपने अंतिम चरण में है, जो भी अपनी विदेशों में जमा बेहिसाब संपत्तियों का खुलासा करना चाहते हैं इस अवधि का लाभ उठा सकते हैं।”
आनंदराजन ने यह भी कहा कि तय समयसीमा के भीतर अपनी संपत्तियों का खुलासा करने वालों को किसी तरह की कटौती या छूट नहीं दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम (वीडीआईएस) 1997 से उलट काला धान कानून का उद्देश्य राजस्व बढ़ाना नहीं है।