खंरगोन, 21 जनवरी (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के खंरगोन जिले की द्वितीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश सुरभि मिश्रा की अदालत ने बुधवार को सामूहिक दुष्कर्म के तीन आरोपियों को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2012 का है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, भीखनगांव थाना क्षेत्र के बंझर गांव की एक युवती को कालू ने अपने तीन अन्य साथियों के साथ अक्टूबर 2012 में हवस का शिकार बनाया था। पीड़ित युवती की शिकायत पर चारों आरेापियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था।
इस मामले की सुनवाई करते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सुरभि मिश्रा ने बुधवार को तीन आरोपियों कालू, अखिलेश व एक अन्य को 20-20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। वहीं एक आरोपी के नाबालिग होने पर किशोर न्याय बोर्ड को भेजने के आदेश दिए गए है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।