इंस्पेक्टर हजरतगंज विजयमल सिंह यादव के पत्र में कहा गया है कि ठाकुर ने 11 जुलाई को 10 जुलाई की शाम 16.43 बजे उनके जवाहर भवन स्थित कार्यालय में उनके फोन नंबर 094155-34526 पर फोन नंबर 0522-2235477 से यादव द्वार धमकी देने की जो शिकायत की थी, उसकी जांच कराई गई और सम्पूर्ण प्रकरण की जांच से प्रार्थनापत्र में अंकित आरोप की पुष्टि नहीं होती है।
इसलिए प्रार्थनापत्र निस्तारित किया जाता है। यह पत्र अब हजरतगंज थाने के सिपाही द्वारा ठाकुर की पत्नी डा. नूतन ठाकुर को उनके घर पर प्राप्त कराया गया।
निलंबित आईपीएस अधिकारी ठाकुर ने इस जांच पर पूर्ण असहमति व्यक्ति करते हुए कहा कि इसमें आरोपों की पुष्टि नहीं होने का कोई कारण नहीं बताया गया है और सतही तौर पर निष्कर्ष निकाल लिया गया है जो स्पष्टतया दवाब में की कार्यवाही दिखती है।
उन्होंने कहा कि अब वे इस मामले में सीजेएम कोर्ट जाएंगो। ठाकुर ने 11 जुलाई को थाने पर एफआईआर नहीं होने पर 22 जुलाई को एसएसपी लखनऊ को 156(3) सीआरपीसी में आवेदन किया था। गया।