नई दिल्ली, 16 जून (आईएएनएस)। फर्जी डिग्री मामले में फंसे दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को अपनी जमानत अर्जी वापस ले ली।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार यादव ने तोमर को अपनी जमानत अर्जी वापस लेने और संबंधित अदालत में नए सिरे से जमानत के लिए याचिका दायर करने की अनुमति दी।
तोमर के वकील हर्षित जैन ने अदालत से यह कहते हुए अपने मुवक्किल को जमानत अर्जी वापस लेने की अनुमति देने का अनुरोध किया था कि वह उस दंडाधिकारी के समक्ष नए सिरे से जमानत याचिका दायर करेंगे, जहां चार दिन की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें पेश किया जाना है।
एक दंडाधिकारी की अदालत ने तोमर को सोमवार को चार दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था।
पुलिस ने तोमर की याचिका का विरोध नहीं किया था।
अदालत ने कहा, “तोमर की ओर से जमानत के लिए दायर अर्जी खारिज की जाती है, क्योंकि इसे उन्होंने वापस ले लिया है। साथ ही उन्हें नए सिरे से जमानत अर्जी दाखिल करने की अनुमति दी जाती है।”
दिल्ली पुलिस ने तोमर को पिछले मंगलवार को गिरफ्तार किया था और उन पर धोखाधड़ी तथा साजिश का मामला दर्ज किया था।