इस संबंध में शनिवार को राज्यपाल के नाम से सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव के.के. बाजपेयी ने यह आदेश जारी किया है। आदेश में बताया गया है कि दोनों ही स्थानांतरण में शासन ने भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त की है। आदेश में भारत निर्वाचन अयोग के पत्र क्रमांक का भी उल्लेख किया गया है।
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