नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्मांतरण के संबंध में एक नया विधेयक पेश किया जाने वाला है. विधेयक के मुताबिक, जो व्यक्ति दूसरे धर्म में परिवर्तित होना चाहता है उसे कम से कम 60 दिन पहले व्यक्तिगत विवरण के साथ एक फॉर्म भरना होगा और इसे जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) के पास जमा करना होगा.
इसके बाद डीएम पुलिस से धर्म परिवर्तन के पीछे के ‘वास्तविक इरादे, कारण और उद्देश्य’ का पता लगाने के लिए कहेंगे.
सूत्रों ने बताया कि इसे विधानसभा में अंतिम रूप से पेश किए जाने से पहले इसमें कुछ संशोधन किए जा सकते हैं.
धर्मांतरण समारोह करने वाले व्यक्ति को भी इसी तरह कम से कम एक महीने पहले एक फॉर्म भरना होगा.
मसौदे में यह भी कहा गया है कि ‘एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण बल, अनुचित प्रभाव, जोर-जबरदस्ती, प्रलोभन या विवाह या किसी कपटपूर्ण तरीके से नहीं कराया जा सकता है.’