नई दिल्ली, 12 अप्रैल (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश में सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
अदालत ने कहा कि चुनावी बॉन्ड जारी रहेंगे और पार्टियां 30 मई तक चंदे के विवरण चुनाव आयोग को सौंप दें।
शीर्ष अदालत ने केंद्र और याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद चुनावी बांड की वैधता पर फैसला सुनाया।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत में इस योजना पर रोक लगाने या राजनीतिक दलों के वित्तपोषण के लिए किसी दूसरे पारदर्शी विकल्प की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था।