चीन के केंद्रीय मंत्रिमंडल ‘स्टेट काउंसिल’ ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा कि छोटे कारोबार के लिए कर छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है, ताकि इसमें अधिक कंपनियां शामिल हो सकें, क्योंकि ये कंपनियां रोजगार और विकास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
बयान में कहा गया कि एक अक्टूबर 2015 से 2017 के अंत तक जिन कंपनियों की सालाना कर योग्य आय तीन लाख युआन (46,937.34 डॉलर) से कम है, उनका कर आधा हो जाएगा। पहले यह सुविधा अधिकतम दो लाख युआन आय वाली कंपनियों को ही हासिल थी।
यह इस साल का दूसरा वाकया है, जब कर छूट का दायरा बढ़ाया गया। फरवरी में सरकार ने कर छूट के लिए कंपनियों की सालाना आय सीमा को एक लाख युआन से बढ़ाकर दो लाख युआन किया था।
पूर्वी चीन के शैंडोंग प्रांत के एक कारोबारी कु चांगशू ने कहा कि फरवरी के फैसले से उन्हें 12 हजार युआन से अधिक बचत हुई, जिसका उपयोग उन्होंने अपने कारोबार के विकास में किया।
उन्होंने कहा कि इस फैसले से उन्हें छह नए कर्मचारी बहाल करने की सुविधा मिल गई। उन्हें 14 लाख युआन का एक नया ठेका मिला और कंपनी का लाभ 30 हजार युआन बढ़ गया।
दो लाख युआन आय सीमा की हालांकि आलोचना भी हुई। कुछ कारोबारियों ने कहा कि इसका कोई फायदा नहीं मिला। फरवरी के फैसले की जद में आने वाले कारोबार को औसत 5000 युआन की ही बचत हो पाई।
विश्लेषकों के मुताबिक ताजा फैसले से और अधिक कंपनियों का कर बोझ घट जाएगा। यह छोटी कंपनियों को दी जा रही सहायता की अगली कड़ी है, क्योंकि ये कंपनियां शहरों में कुल रोजगार में 80 फीसदी योगदान करती हैं।
कर छूट की सुविधा 2015 के अंत से 2017 के अंत तक उन कंपनियों को भी दे दी गई, जिनकी मासिक आय 30 हजार युआन से कम है। इस अवधि में इन कंपनियों को मूल्य वर्धित कर और व्यापार कर से मुक्त कर दिया गया।
स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेक्सेसन के आंकड़े के मुताबिक इस साल की पहली छमाही में कर छूट की सुविधा से छोटे उद्यमों को 48.6 अरब युआन की बचत हुई है। उनका कम-से-कम करीब 8.65 अरब युआन मूल्य का व्यापार कर बच गया है। इस दौरान 2.7 करोड़ से अधिक कंपनियों को इसका लाभ मिला है।