इस नए नियम के तहत होटलों, रेस्तरां, मनोरंजन स्थलों, हवाईअड्डों और रेलवे स्टेशनों आदि स्थानों के अंदर धूम्रपान करना प्रतिबंधित है।
इसके अतिरिक्त कुछ निश्चित सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूलों, शिक्षण संस्थानों, ट्यूशन केंद्रों, बच्चों के अस्पतालों और स्टेडियम के ऑडिटोरियमों में भी धूम्रपान प्रतिबंधित होगा।
इस नियम को नगरनिगम विधायिका ने नवंबर में पारित किया था। यह शहर में 2010 में लागू किए गए तंबाकू नियंत्रण नियम का संशोधित रूप है।