ग्वालियर-पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह का संघ व भाजपा के खिलाफ गलत बयान देना मुश्किल बढ़ा सकता है। विशेष सत्र न्यायालय ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें दिग्विजय सिंह को बयान देने में दोषी नहीं माना था। विशेष सत्र न्यायालय ने आदेश दिया है कि विचारण न्यायालय पुन: इस मामले की सुनवाई करें। परिवादी व उनके अधिवक्ता ने जो तर्क दिए हैं, उनका विश्लेषण कर पुन: आदेश पारित करें। परिवादी को 30 मई को अपने अधिवक्ता के साथ न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां उपस्थित होना होगा। यदि परिवादी साक्ष्यों के आधार पर मामला साबित करने में कामयाब होते हैं तो दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज हो सकता है।
ब्रेकिंग न्यूज़
- » नीमच-कार-कंटेनर की टक्कर से चार युवकों की मौत, तीन घायल
- » भोपाल में बोलीं कुमारी शैलजा,नेशनल हेराल्ड केस में ED का आरोपपत्र ध्यान भटकाने की कोशिश
- » MP सरकार ने बाबा रामदेव को दी हजारों एकड़ जमीन
- » राजगढ़:गोलगप्पे खाने के बाद 40 बच्चे हुए बीमार
- » भोपाल:सड़क की गाय बनी काल ,एयर-होस्टेस की दुर्घटना में मृत्यु
- » दिल्ली-मुस्तफाबाद में इमारत गिरने से 4 लोगों की मौत
- » उज्जैन के छात्रों ने बनाया हाईटेक डिवाइस,हार्ट अटैक आने पर 100 नंबरों पर जाएगा अलर्ट मैसेज
- » रेलवे स्टेशनों पर मिलने वाला खाना हुआ महंगा
- » MP में यूथ कांग्रेस का चुनाव कार्यक्रम घोषित
- » कौन लोग नहीं कर सकते अमरनाथ यात्रा,जानिये