नई दिल्ली, 12 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को ग्रीनपीस कार्यकर्ता प्रिया पिल्लई को राहत देते हुए उनके खिलाफ जारी लुक आउट नोटिस रद्द कर दिया है।
प्रिया को जनवरी 2015 में मनमाने तरीके से लंदन के लिए उड़ान भरने वाले विमान से नीचे उतार दिया गया था।
न्यायमूर्ति राजीव शाकधर ने 11 जनवरी को दिल्ली हवाईअड्डे पर आव्रजन विभाग के अधिकारियों द्वारा पिल्लई को लंदन जा रहे विमान से नीचे उतारने के दौरान दिए गए निर्देशों को वापस लेने का आदेश भी केंद्र सरकार को दिया है।
गौरतलब है कि पिल्लई को मध्य प्रदेश के महन क्षेत्र में स्थानीय समुदायों के बीच उनके अभियान पर चर्चा के लिए लंदन आमंत्रित किया गया था। उनका यह अभियान यहां प्रस्तावित एक कोयला खनन परियोजना से स्थानीय समुदाय के जीविकोपार्जन पर पड़ने वाले खतरे को लेकर है।
केंद्र सरकार ने लंदन जा रहे विमान में सवार पिल्लई को उतार कर उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया था, जिसके खिलाफ प्रिया ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
इससे पहले केंद्र सरकार ने अदालत को यह बताया था कि पिल्लई ‘राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल’ हैं और इसलिए उन्हें हवाईअड्डे पर विमान से नीचे उतारा गया।