उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मूर्ति विसर्जन के लिए तैयार की गई गाइड लाइन के अनुसार, मूर्ति विसर्जन करने के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकारी (नई दिल्ली) के आदेश के अनुपालन में शासन द्वारा विस्तृत कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है।
शासन द्वारा इस संबंध में निर्देश दिया गया है कि मूर्ति विसर्जन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार, मूर्ति विसर्जन वैकल्पिक स्थान/तालाब में कराने के लिए जन सामान्य को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा टेलीविजन, रेडियो, चलचित्र व मोबाइल वैन के माध्यम से कहा जाए। समय-समय पर आवश्यक जानकारी नुक्कड़ नाटकों एवं रैली के माध्यम से भी दी जाए।
शासन की ओर से कहा गया है कि जन जागरूकता कार्यक्रम में पम्पलेट, होर्डिग, साइन बोर्ड एवं मोबाइल वैन द्वारा आवश्यक संदेश प्रसारित कराया जाए। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल एवं कालेजों में वाद-विवाद प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, प्रभातफेरी आदि का आयोजन कराया जाए। नदियों के प्रदूषण के दुष्परिणामों से मानव व जीव-जंतुओं पर पड़ने वाले कुप्रभावों पर चित्रकला, प्रदर्शन, निबंध प्रतियोगिता व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।