नई दिल्ली, 14 जनवरी (आईएएनएस)। नई दिल्ली स्थित एक विशेष अदालत ने झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड (जेआईपीएल) के दो निदेशकों को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में बुधवार को जमानत दे दी।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश भरत पाराशर ने कंपनी के दो निदेशकों आर.एस.रुं गटा और आर.सी.रुं गटा को जमानत दे दी।
अदालत ने 18 दिसंबर को उन्हें सम्मन जारी किया था, जिसके बाद वे सुनवाई के लिए अदालत में पेश हुए थे।
अदालत ने उन्हें एक लाख रुपये का निजी बांड और इतनी ही राशि का निजी मुचलका भरने के निर्देश दिए।
अदालत मामले पर अगली सुनवाई दो फरवरी को करेगी।
इस बीच, सीबीआई ने अदालत को बताया कि दो अन्य आरोपियों -रामावतार केडिया और नरेश महतो- को भी मामले में आरोपी के रूप में सम्मन किया गया था, मगर पता चला है कि इनका निधन हो गया है और इस घटना की पुष्टि की जा रही है।
अदालत ने जेआईपीएल के सहित अन्य आरोपियों को आपराधिक षडयंत्र, धोखाधड़ी, जालसाजी और खाते के साथ जालसाजी करने से संबंधित मामले में सम्मन जारी किया था।
यह मामला झारखंड के उत्तर दहाडू कोयला ब्लाक के आवंटन से जुड़ा है। अदालत ने 18 दिसंबर को मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सम्मन जारी किया था।
सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में कहा था कि जेआईपीएल ने अपने पक्ष को मजबूत बनाने के लिए इस्पात एवं कोयला मंत्रालय के समक्ष कई पहलुओं पर सरासर गलत तथ्य पेश किए थे और कोयला मंत्रालय के अधिकारियों और अनुवीक्षण समिति को प्रभावित किया था कि उन्हें कोयला ब्लॉक आवंटित किए जाए।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।