इस्लामाबाद, 15 अप्रैल (आईएएनएस)। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को साठ दिनों के भीतर एक गुप्त मतदान के माध्यम से कराची के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करने का आदेश दिया है।
डॉन ऑनलाइन की रपट के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश अनवर जहीर जमाली की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सिंध सरकार की ओर से विभिन्न याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।
न्यायालय ने पाया कि सिंध स्थानीय सरकार अधिनियम, 2013 में किए गए संशोधन अगस्त 2015 में चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद हुए थे। इसलिए उनका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। इस अधिनियम की जरूरत चुनाव के दौरान हाथ उठाकर अपना समर्थन देने की व्यवस्था देता है।
न्यायालय ने कहा कि सरकार के पास अधिकार है कि वह कानून बनाकर हाथ उठाकर या गुप्त तरीके से चुनाव करवाए।
शीर्ष न्यायालय ने पाकिस्तान के चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि वह सिंध की स्थानीय सरकार की आरक्षित सीटों और विभागों के पद भरने के लिए चुनाव प्रक्रिया साठ दिनों के अंदर पूरी करवाए।