Tuesday , 5 November 2024

ब्रेकिंग न्यूज़
Home » भारत » ‘कन्हैया की जमानत याचिका पर स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल की जाए'(लीड-2)

‘कन्हैया की जमानत याचिका पर स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल की जाए'(लीड-2)

नई दिल्ली, 23 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और उसे देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ(जेएनयूएसयू) के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर ‘स्टेट्स रिपोर्ट’ दाखिल करने के लिए कहा।

जस्टिस प्रतिभा रानी ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और बुधवार तक मामले की जांच से संबंधित स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा। मामले में अगली सुनवाई बुधवार को है।

दिल्ली पुलिस की ओर से अदालत में पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी)तुषार मेहता ने कहा कि क्योंकि यह एक अग्र-आरोपपत्र जमानत आवेदन है, इसलिए पुलिस को सीलबंद कवर में स्ट्टेस रिपोर्ट दाखिल करने की अनुमति होनी चाहिए।

न्यायालय ने हालांकि इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया और कहा, “सीलंबद कवर की जरूरत नहीं है। यह महज एक जमानत आवेदन है और याचिकाकर्ता को यह जानने का अधिकार है कि पुलिस उसकी जमानत के खिलाफ क्यों है।”

उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को स्टेट्स रिपोर्ट की एक प्रति कन्हैया कुमार की अधिवक्ता रेबेका जॉन को देने का निर्देश भी दिया।

उधर, संक्षिप्त सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कन्हैया जमानत मामले में दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व करने की इजाजत मांगी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता व संजय जैन ने राहुल मेहरा के दावे का विरोध किया।

जेएनयूएसयू के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को 12 फरवरी को देशद्रोह मामले में गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि उन्होंने जेएनयू परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में देशविरोधी नारे लगाए थे। यह कार्यक्रम संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की बरसी पर आयोजित किया गया था।

‘कन्हैया की जमानत याचिका पर स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल की जाए'(लीड-2) Reviewed by on . नई दिल्ली, 23 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और उसे देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्य नई दिल्ली, 23 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और उसे देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्य Rating:
scroll to top