नई दिल्ली, 6 अप्रैल (आईएएनएस)। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा जारी निर्देशों का स्वागत किया गया है, जिसमें राज्यों के खाद्य सुरक्षा कार्यालयों द्वारा प्रवर्तन गतिविधियों को प्रतिबंधित करने की बात कही गई है।
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने 30 मार्च को यह निर्देश जारी किया था।
इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन (आईडीएसए) के महासचिव अमित चड्डा ने कहा, “एफएसएसएआई के हाल ही में जारी किए गए निर्देश से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सांसों को मजबूती मिली है, जो स्पष्टता नहीं होने के कारण विभिन्न न्यायिक समस्याओं का सामना कर रहा था। सभी आवश्यक नियमों का पालन करने के बावजूद हमारी सदस्य कंपनियों ने देश के अलग-अलग न्यायिक क्षेत्रों की कार्रवाई का सामना किया। हम एफएसएसएआई का धन्यवाद देते हैं, जिसके निर्देश डायरेक्ट सेलिंग उद्योग के लिए फायदेमंद साबित होंगे।”
आईडीएसए की कुछ सदस्य कंपनियां खाद्य श्रेणी जैसे विशेष पोषण उत्पाद, हेल्थ सप्लीमेंट, खाद्य तेल इत्यादि के क्षेत्र में काम करती हैं, इसलिए वे खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के तहत आती हैं। ये उत्पाद प्री पैकेज खाद्य वस्तुएं होती हैं और ये डायरेक्ट सेलर को सील्ड स्थिति में बेची जाती हैं, जो इन उत्पादों को उपभोक्ता को बेच देता है।
नवीन भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक के निर्देशों के अनुसार जब तक न्यूट्रासियोटिकल्स, फूड सप्लीमेंट और हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में अधिसूचित किया जाए, तब तक ऐसे एफबीओ के खिलाफ प्रवर्तन गतिविधियां न्यूट्रासियोटिकल्स, फूड सप्लीमेंट और हेल्थ सप्लीमेंट की जांच प्रतिबंधित होगी।
अमित चड्डा ने कहा कि एफएसएसएआई का यह सकारात्मक कदम उपभोक्ताओं के हित में होने के साथ-साथ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए भी हितकारी है।
यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि ज्यादातर डायरेक्ट सेलिंग वितरक उत्पादों के मुख्य उपभोक्ता भी हैं।