मुंबई, 29 मार्च (आईएएनएस)। सहारा समूह ने मंगलवार को कहा कि उसकी पुणे की एंबी वैली सिटी परियोजना, मुंबई का होटल सहारा स्टार, विदेशी तथा कुछ अन्य संपत्तियां उन 86 संपत्तियों में शामिल नहीं हैं, जिसे बेचने की अदालत से भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को अनुमति मिली है।
कंपनी ने यहां जारी एक बयान में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने सेबी को संपत्ति की बिक्री में सहारा समूह से राय लेने के लिए कहा है।
कंपनी ने मंगलवार को कहा कि उसने 5,000 करोड़ रुपये नकद जमा कर दिए थे, लेकिन 5,000 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जमा नहीं की थी।
सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को सेबी को सहारा समूह की 86 संपत्तियों को बेचकर उससे होने वाली आय उन निवेशकों को लौटाने की अनुमति दे दी, जिन्होंने सहारा की दो कंपनियों की योजनाओं में निवेश किए थे।
इन 86 संपत्तियों की कीमत 40 हजार करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर, न्यायमूर्ति अनिल आर. दवे और न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी का यह आदेश तब आया, जब अदालत ने पाया कि तिहाड़ जेल में मार्च 2014 से बंद सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय को छुड़ाने के लिए रखी गई 10,000 करोड़ रुपये भुगतान की शर्त को समूह ने अब तक नहीं माना है।