नई दिल्ली, 16 जनवरी (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी में कैब सेवा प्रदाता कंपनी उबेर के चालक व दुष्कर्म के आरोपी शिव कुमार यादव की गुरुवार को पहचान करने के एक दिन बाद शुक्रवार को बचाव पक्ष की जिरह के दौरान भी पीड़िता अपने बयान पर अटल रही।
अदालत सूत्रों के मुताबिक पीड़िता ने जो बयान गुरुवार को अदालत में दिया था उस पर कायम रही। बचाव पक्ष के वकील ने जिरह के दौरान कहा कि उसके साथ दुष्कर्म नहीं किया गया, लेकिन पीड़िता ने इस दलील को खारिज कर दिया। बचाव पक्ष की जिरह शनिवार को भी जारी रहेगी।
उबेर कैब दुष्कर्म मामले में गुरुवार से सुनवाई शुरू हुई और बचाव पक्ष जिरह के द्वारा अभियोजन के गवाह की जांच कर रही है। मामले की सुनवाई रोजना आधार पर होगी।
पीड़िता ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कावेरी बावेजा से कहा कि बीते साल पांच दिसंबर को कैब के चालक ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता का बयान बंद कमरे में रिकॉर्ड किया गया।
अदालत ने आरोपी शिव कुमार यादव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (2) (एम) (दुष्कर्म व जान को खतरे में डालना), धारा 366 (महिला को अगवा करना), धारा 506 (आपराधिक धमकी) तथा धारा 323 (मारपीट) के तहत आरोप तय किए हैं।
आरोपी 32 वर्षीय शिव कुमार यादव ने पांच दिसंबर को एक कामकाजी महिला के साथ अपनी टैक्सी में कथित तौर पर दुष्कर्म किया था। महिला ने उत्तरी दिल्ली के इंद्रलोक स्थित अपने घर वापस जाने के लिए टैक्सी किराये पर ली थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।