न्यायाधीश नारायण शुक्ला तथा न्यायाधीश शिव कुमार सिंह प्रथम की पीठ ने यह आदेश याचिकाकर्ता डॉ. आर.के. सैनी की अधिवक्ता डॉ. नूतन ठाकुर तथा शासकीय अधिवक्ता को सुनाने के बाद पारित किया।
नूतन ने न्यायालय को बताया, “सरकार ने 31 मई को सरकारी डॉक्टरों की उम्र 60 से 62 साल कर दी, लेकिन 60 साल में सेवानिवृत्त होने का विकल्प रखा। एक महीने बाद चार जुलाई को सरकार ने 60 साल में रिटायर होने की वैकल्पिक व्यवस्था को खत्म करते हुए सभी सरकारी डॉक्टरों के रिटायरमेंट की उम्र 62 साल कर दी, जो अनुचित है।”
न्यायालय ने सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या यह परिवर्तन मूल नियमों के अनुरूप है? मामले की अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी।