जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया कि दरअसल अग्निकांड के पीड़ितों को उनकी पासबुक व बैंक संबंधी अन्य आवश्यक कागजात जल जाने के कारण सहायता राशि देने में कठिनाई आ रही थी।
उन्होंने बताया कि कई पीड़ितों को कागजात न होने के कारण सहायता नहीं मिल पाई थी। ऐसे में उन्होंने पीड़ितों की इस गंभीर समस्या के संबंध में राहत आयुक्त को पत्र के माध्यम से अवगत कराया।
राहत आयुक्त ने अब पूरे प्रदेश में शासनादेश जारी किया है, जिसमें पीड़ित के खाते में सहायता राशि कोषागार से सीधे पीड़ित के खाते में ई-पेमेंट के जरिए ट्रांसफर कर दी जाएगी।