जम्मू, 7 नवंबर (आईएएनएस)। जम्मू की एक अदालत ने उधमपुर आतंकवादी हमले के चार आरोपियों की न्यायिक हिरासत शनिवार को 14 दिनों के लिए बढ़ा दी।
पुलिस अधीक्षक अतुल गोयल के नेतृत्व में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के एक दल ने मोहम्मद नावेद, शौकत अहमद, खुर्शीद अहमद और सबजर अहमद को तृतीय अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत के समक्ष पेश किया, जहां से चारों को न्यायायिक हिरासत में भेज दिया गया।
जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पांच अगस्त को लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकवादियों ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक बस पर हमला कर दिया था, जिसमें बीएसफ के दो जवान शहीद हो गए थे, जबकि 11 अन्य घायल हो गए थे।
उनका साथी नोमान बीएसएफ के साथ मुठभेड़ के दौरान मारा गया था, जबकि नावेद भागकर नजदीक के एक गांव में छिप गया था, जहां ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया।
इसके बाद पूछताछ के दौरान नावेद की निशानदेही पर तीन कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया।
तीनों -शौकत, खुर्शीद व सबजर- पर लश्कर के दोनों आतंकवादियों को हथियारों के साथ उधमपुर पहुंचाने का आरोप है।