नई दिल्ली, 9 मई (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कांग्रेस के नौ बागी विधायकों को राहत देने से इंकार कर दिया। विधायकों ने उत्तराखंड के अपदस्थ मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा मंगलवार को विधानसभा में पेश किए जाने वाले विश्वास मत के दौरान उन्हें वोट देने की अनुमति देने की मांग की थी।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह की पीठ ने उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी करते हुए 12 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि सोमवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसले पर स्थगन देने की बागी विधायकों की याचिका पर वह उसी दिन विचार करेगा।
उच्च न्यायालय ने सोमवार सुबह इन नौ विधायकों की याचिका रद्द कर दी। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के नेतृत्व में नौ बागी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उनकी सदस्यता खत्म करने को संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत चुनौती दी थी।
हरीश रावत मंगलवार को सदन में बहुमत साबित करने वाले हैं।