भोपाल : प्रदेश में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की दृष्टि से आज मंत्रि-परिषद् ने मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी। मंत्रि-परिषद् की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने की।
संशोधन विधेयक में कार्य प्रबंधन एवं निष्पादन में पारदर्शिता, सुगमता बढ़ाने के लिए कार्य परिषद् ने जिला प्रशासन और शिक्षाविदों की भूमिका बढ़ाने के लिए नवीन संशोधन प्रस्तावित है। अब कार्य समिति शिक्षाविदों का अनुभव प्राप्त कर गुणवत्ता के लिए सुधार कर सकेगी।
इसके साथ ही अध्यापन पदों पर नियुक्ति के लिए चयन समिति का पुनर्गठन किया गया है। इससे चयन की कार्यवाही समय-सीमा में हो सकेगी। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती में भी समय-सीमा का ध्यान रखा जायेगा।