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 इजरायल : शीर्ष अदालत ने धुर-दक्षिणपंथी उम्मीदवार पर लगाया प्रतिबंध | dharmpath.com

Friday , 29 November 2024

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इजरायल : शीर्ष अदालत ने धुर-दक्षिणपंथी उम्मीदवार पर लगाया प्रतिबंध

जेरूशलम, 18 मार्च (आईएएनएस)। इजरायल की सर्वोच्च अदालत ने धुर-दक्षिणपंथीज्यूइश पावर पार्टी के नेता माइकल बेन-अरी को अगले महीने होने वाले चुनावों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है।

बीबीसी की रविवार की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश देकर उसने चुनाव समिति के निर्णय को बदल दिया है।

बेन-अली की इजरायली अरबों को लेकर दिए बयानों के कारण आलोचना हुई है।

अदालत ने साथ ही चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंध झेल रहीं इजरायली अरब पार्टियों पर से प्रतिबंध भी हटा दिया है। इजरायल में नौ अप्रैल को चुनाव होने हैं।

उन पर इजरायल सरकार और इजरायल डिफेंस फोर्स के खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणियां करने को लेकर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

चुनाव से पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सरकार के लिए समर्थन हासिल करने के लिए विभिन्न धुर-दक्षिणपंथी पार्टियों से गठबंधन कर लिया है।

उनकी दक्षिण पंथी लिकुड पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जांच का सामना करने के बावजूद एक मजबूत दावेदार लग रही है।

इजरायल : शीर्ष अदालत ने धुर-दक्षिणपंथी उम्मीदवार पर लगाया प्रतिबंध Reviewed by on . जेरूशलम, 18 मार्च (आईएएनएस)। इजरायल की सर्वोच्च अदालत ने धुर-दक्षिणपंथीज्यूइश पावर पार्टी के नेता माइकल बेन-अरी को अगले महीने होने वाले चुनावों के लिए अयोग्य घो जेरूशलम, 18 मार्च (आईएएनएस)। इजरायल की सर्वोच्च अदालत ने धुर-दक्षिणपंथीज्यूइश पावर पार्टी के नेता माइकल बेन-अरी को अगले महीने होने वाले चुनावों के लिए अयोग्य घो Rating:
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