इंदौर- कांग्रेस से पाला बदलकर भाजपा में शामिल होने के बाद भी अक्षय कांति बम की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। बम के खिलाफ 17 साल पुराने जमीन विवाद मामले में कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उन्हें इस केस में आज कोर्ट में पेश होना था लेकिन वे गैरहाजिर रहे। ऐसे में कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार कर पेश करने के निर्देश दिए हैं।
अक्षय ने वकील के जरिए पारिवारिक कार्यक्रम होने और अक्षय के पिता ने बीमारी में बेड रेस्ट का हवाला देकर पेशी से हाजिर माफी मांगी थी। कोर्ट ने आवेदन को खारिज कर दिया। साथ ही 8 जुलाई तक दोनों पिता-पुत्र को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। इधर, पेशी से गैरहाजिर रहे अक्षय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ कार्यक्रमों में नजर आए।
फरियादी के वकील मुकेश देवल ने बताया कि 2007 में दर्ज हुए बलवा, मारपीट के केस में पिछले महीने कोर्ट के आदेश पर धारा 307 बढ़ाई गई थी। 10 मई को इसकी सुनवाई हुई। फरियादी पक्ष की ओर से कहा गया कि मामले में अक्षय और उनके पिता पर गंभीर धारा जुड़ गई है, इसलिए इनकी जमानत रद्द कर दी जाए। कोर्ट ने तर्कों को सुनने के बाद दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है।
कांग्रेस ने इंदौर से अक्षय बम को प्रत्याशी बनाया था। अप्रैल आखिरी सप्ताह में पुराने केस में अचानक बम के खिलाफ धारा 307 बढ़ गई। इसके बाद बम ने नाटकीय घटनाक्रम में कांग्रेस से नाम वापस ले लिया और भाजपा ज्वाइन कर ली थी। खजराना के युनूस पटेल से अक्षय और उनके पिता का जमीन विवाद था। 2007 में इसे लेकर पथराव, बलवा आदि का मामला दर्ज कराया गया था। इसी की सुनवाई के दौरान पिछली पेशी में पिता-पुत्र के खिलाफ धारा 293, 323, 506,147,148 के अलावा धारा 307 भी बढ़ा दी गई थी।